नई दिल्ली: सर्विस टैक्स का 12.36 फीसदी से 14 फीसदी होना अब हर तरफ से महंगा पड़ रहा है।

नई दिल्ली: सर्विस टैक्स का 12.36 फीसदी से 14 फीसदी होना अब हर तरफ से महंगा पड़ रहा है।
अस्पताल, होटल, मोबाइल बिल और बच्चों की पढ़ाई पर तो इसकी मार पहले ही पड़ चुकी है अब आपका पैन कार्ड भी बढ़े हुए सर्विस टैक्स के कारण एक रुपए महंगा हो चुका है।

गौरतलब है कि एक जून से बढ़े हुए सर्विस टैक्स को लागू कर दिया गया है। हर प्रकार की वित्तीय गतिविधियों के लिए जरुरी पैन कार्ड रखना अब लगभग अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके उपयोग पर काफी जोर दे चुके हैं। अभी तक आयकर विभाग के जरिए बनने वाला पैन कार्ड महज 105 रुपए में बन जाता था, लेकिन अब आपको बढ़े हुए सर्विस टैक्स के कारण 106 रुपए अदा करने होंगे। वहीं उस नए पैन कार्ड का भी खर्चा बढ़ चुका है जिसे देश के बाहर भेजा जा सकता था। अब इस पर भी आपको 14 अतिरिक्त रुपए देने होंगे। यानी अभी तक जिसके लिए हम 971 रुपए अदा करते थे उसपर हमें 985 रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

अगर आपका भी पैन कार्ड गुम हो गया है तो घबराइए नहीं बेहद आसान है नए के लिए एप्लाए करना पैन कार्ड गुम हो जाने पर अक्सर लोग  परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वित्तीय लेन देन जैसे तमाम कामों में इस्तेमाल आने वाला पैनकार्ड बहुत ही आसानी से दोबारा बनवाया जा सकता है। आप कुछ आसान तरीकों से अपने नए पैन कार्ड को बनवा सकते हैं। आपको इसके लिए बस कुछ जरूरी कदम भर चलने होंगे। खो जाए पैन कार्ड तो क्या करें- सबसे पहले आपको पैन कार्ड खोने पर इनकम टैक्स की सर्विसेज यूनिट पर
जाना होगा। इस साइट पर दिए गए तमाम विकल्पों में से आपको रीप्रिंट पैन कार्ड का चयन करना होगा। यह
विकल्प उन धारकों के लिए होता है जिनकों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले पैन नंबर जारी कर चुका होता है। इस विकल्प के जरिए आपको विभाग द्वारा फिर से नया पैन कार्ड दिए जाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के दौरान यह सावधानी बरतें कि आपको
सभी कॉलम भरने हैं लेकिन बाएं वाले मार्जिन के किसी भी बाक्स को सही या गलत का निशान नहीं लगाना है।

नए कार्ड को बनवाने के लिए आपको 105 रुपए का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ साथ चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं। सावधानी से पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करने के बाद आपके पास आपको एक एकनॉलेजमेंट रिसीट मिल जाएगा। इस रिसीट का प्रिंट आउट निकालना जरूरी है। इस रिसीट पर 2.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी की एक फोटो चिपकानी होती है। ध्यान दें फोटो रंगीन होनी चाहिए। इसके बाद आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। इसके बाद आपको इसे पुणे के एक एनएसडीएल ऑफिस भेजना होता है। मगर आपको इस फॉर्म के साथ साथ भुगतान की राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रमाणपत्र भी भेजने होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको करीब 15 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। न आए तो जांचे अपने पैन कार्ड का स्टेटस- अगर आपको 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड नहीं मिलता है तो आप आयकर विभाग की साइट पर जाकर वहां पैन कॉलम पर क्लिक करके अपने कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं।

आप मोबाइल पर NSDLPAN टाइप कर 57575 पर संदेश भेजकर भी स्थिति जान सकते हैं।

No comments:

Post a Comment